काजीरंगा : काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कोहरा रेंज के अधीन हल्दीबाड़ी एनिमल कॉरिडोर इलाके में आज दोपहर एक व्यस्क गैंडा जोरहाट से गुवाहाटी की ओर जा रही एक टाटा ट्रक से टकरा गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी होकर गैंडा डर के मारे पुनः जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पूरा घटनाक्रम वन विभाग के हल्दीबाड़ी स्थित सीसीटीवी मे कैप्चर हो गया और लगे हाथों वन विभाग के कंट्रोल रूम ने विभाग के डीएफओ को इस घटना की खबर दी। डीएफओ ने भी कलियाबर के एसडीपीओ को पूरे मामले से अवगत कराया और एसडीपीओ के निर्देश पर बागोरी पुलिस ने नाकाबंदी कर उक्त ट्रक को जब्त कर लिया। बाद मे वन विभाग व परिवहन विभाग के अधिकारियों ने नई दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के गाइडलाइंस के मुताबिक दोषी ट्रक ड्राइवर को नौ हजार रुपए का जुर्माना लेकर ट्रक को छोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जख्मी गैंडे की समूचित इलाज हेतु तलाश जारी है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने भी ट्वीट कर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि गैंडे हमारे खास मित्र जैसे है, ऐसे में उनके स्थान के आस-पास किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी लिखा कि असम सरकार अपने संकल्प के तहत काजीरंगा में जानवरों को बचाने हेतु 32 किलोमीटर के विशेष एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के सख्त आदेशानुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नौ महत्वपूर्ण एनिमल कॉरिडोर क्षेत्र मे जंगली जानवरों की सुरक्षा के मद्देनजर वाहन चलाने की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर रखा है। फिर भी अक्सर देखा गया है कि छोटे बड़े वाहनों के गैर जिम्मेदार ड्राइवर खुलेआम इन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुऐ पूरी स्पीड से अपने वाहन चलाते हैं, जिसकी चपेट मे अक्सर काजीरंगा के निरीह जानवर आकर दम तोड़ देते हैं। हांलाकि दोषी ट्रक ड्राइवरों से हर साल लाखों रुपए जुर्माने के रूप मे वसूला जरूर जाता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल जानवरों की दुर्घटना मे मौत को लेकर काफी सख्त तेवर अपनाए हुए हैं।