मालीगांव : भारतीय रेल ने पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार के राहत सामग्रियों को नि:शुल्क परिवहन करने का फैसला लिया है। नि:शुल्क परिवहन का यह प्रावधान पार्सल वैन/ द्वितीय श्रेणी, लगेज कम गार्ड वैन और मालगाडिय़ों द्वारा अंतर्राज्यीय एवं राज्यान्तरिक सहायता और राहत सामग्री परिवहन के लिए लागू होगा। देश के किसी भी हिस्से से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राहत सामग्री के परिवहन के लिए सभी प्रकार के मालभाड़ा शुल्कों को माफ कर दिया गया है। इसके अलावा, राहत सामग्री के परिवहन के लिए कोई भी सहायक शुल्क जैसे विलंब शुल्क/ घाट शुल्क इत्यादि नहीं लिए जाएंगे। पूरे बाढ़ प्रभावित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राहत सामग्री के साथ मानक गठन से कम रैक भी बुक किए जा सकते हैं। देशभर के सरकारी संगठन पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री नि:शुल्क भेज सकते हैं। इसके अलावा, अन्य गैर-सरकारी संगठन भी संबंधित मंडल रेल प्रबंधकों से उचित अनुमोदन के बाद इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पूर्वोत्तर जाने वाली विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त कोचों/ वैनों को संलग्न करने सहित किसी भी अतिरिक्त सुविधाओं पर निर्णय लेने का अधिकार मंडल रेल प्रबंधकों को दिया गया है। तथापि, गैर-सरकारी संगठनों के मामले में, प्रेषक/प्राप्तकर्ता जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त होना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में प्रेषण/ प्राप्तकर्ता स्टेशन स्थित है। भारतीय रेल प्राकृृतिक आपदाओं और कठिन समय में लोगों की मदद पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। इस पहल ने पुन: यह साबित किया है कि भारतीय रेल उन लोगों के साथ है, जो पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीडि़त हैं। भारतीय रेल के इस उपाय से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि नि:शुल्क परिवहन से अधिक से अधिक सहायता हासिल होगी।