नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को यह कहते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पूरा करने में समय लगेगा। केजरीवाल के निजी सहायक कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी।  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पूरा करने के लिए समय की आवश्यकता होगी।

दोनों पक्षों की दलीलों और मामले के तथ्यों के मद्देनजर आरोपी बिभव कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और उन्हें 14 जून को पेश किया जाए। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने एक आवेदन प्रस्तुत करके उचित जांच करने तथा आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को कोई धमकी या प्रलोभन देने से रोकने के लिए कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। कुमार के वकील करण शर्मा ने दिल्ली पुलिस की याचिका का विरोध किया। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की विचारणीयता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।