पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददात गुवाहाटी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,असम के मीडिया  सेल की ओर से प्रचारित एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को आगामी लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले अपना चुनाव अभियान पूरा करना आवश्यक है। तदनुसार, 26 अप्रैल को पांच निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के मतदान में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को अपना चुनाव प्रचार 24 अप्रैल शाम 5 बजे तक समाप्त करना होगा।

24 अप्रैल की शाम 5 बजे से किसी को भी चुनाव प्रचार सभा, जुलूस आदि आयोजित करने या किसी सार्वजनिक सभा में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या ऐसे किसी अन्य मीडिया पर चुनाव अभियान भी प्रतिबंधित होगा। इस अवधि में चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार से जनता को प्रभावित करने वाला कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य कार्यक्रम अथवा कोई मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा। मतदाताओं को मतदान के मामले में अपने निर्णय से चुनाव में भाग लेने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।