पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने प्रस्तावित कामाख्या कॉरिडोर के संबंध में राज्य सरकार को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। प्रस्तावित कामाख्या कॉरिडोर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद गौहाटी उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत पुरातत्व विभाग से पूर्व अनुमोदन और मंजूरी की कमी पर चिंता जताई गई है। शिकायतकर्ता ने प्रस्तावित कामाख्या कॉरिडोर को अवैध बताते हुए देश के अलग-अलग हिस्सों से 13 लोगों ने जनहित याचिकाएं दायर की थी। शिकायत कर्ताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है। इसलिए कामाख्या कॉरिडोर का निर्माण लोकनिर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया जा सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को राज्य सरकार को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया।
कामाख्या कॉरिडोर पर हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस