डिजिटल डेस्क :  बेंगलुरु में जल संकट के बीच गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल का उपयोग नहीं करने के आदेश का उल्लंघन करने पर बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने 22 परिवारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि यह आदेश लगभग दो सप्ताह पहले जारी किया गया था और बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त कई शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की। 

बीडब्ल्यूएसएसबी के अनुसार, ‘‘आदेश का उल्लंघन करने और विशेष रूप से शहर के कुछ हिस्सों में पानी की कमी के बीच कार धोने, बागवानी और अन्य गैर-जरूरी उद्देश्यों के लिए पेयजल का उपयोग करने के लिए 22 घरों पर कुल 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।’’

बीडब्ल्यूएसएसबी ने सात मार्च को बेंगलुरु शहर में वाहनों की सफाई, इमारतों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजन उद्देश्यों या फव्वारे जैस कार्यों के लिए पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।आदेश में मॉल और सिनेमा हॉल को केवल पीने के लिए पानी का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

होली के दौरान बीडब्ल्यूएसएसबी ने पूल पार्टियों और रेन डांस के लिए कावेरी और बोरवेल के पानी का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। साथ ही एक इनोवेटिव प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें होटल, अपार्टमेंट और उद्योगों को पानी की खपत कम करने के लिए एरेटर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।