डिजिटल डेस्क : शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में लगातार 8 बार ईडी के समन की केजरीवाल अनदेखी कर चुके हैं, इसके खिलाफ एजेंसी ने अदालत में दो याचिकाएं दायर की थी। आज अदालत ने केजरीवाल को इन दोनों मामलों में जमानत ही। यानी अब उन्हें नियमित पेशी के लिए नहीं आना पड़ेगा।। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना होगा।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि बेल बॉन्ड स्वीकार कर उनके मुवक्किल को जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, वो भी दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि बॉन्ड भर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी।
शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। सेशन कोर्ट ने कहा, दिल्ली के सीएम इसके लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही अर्जी दाखिल कर सकते हैं।