असम के दो जिले गोलाघाट और लखीमपुर में कोविड-19 की उच्च संक्रमण दर के चलते पूरी तरह निषिद्ध क्षेत्र बने रहेंगे,जबकि लोगों के एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर अगले आदेश तक पाबंदी रहेगी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की ओर से मंगलवार को जारी संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में यह जानकारी दी गई है। प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव जिष्णु बरुवा की ओर से हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार गोलाघाट और लखीमपुर जिलों में चौबीसों घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, जोरहाट,शोणितपुर और विश्वनाथ समेत पांच जिलों में कोविड-19 संक्रमण दर मध्यम है। लिहाजा इनमें दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कामरुप (मेट्रो) सहित शेष जिलों में नए निर्देश के अनुसार कर्फ्यू का समय शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। प्राधिकरण के निर्देश में कहा गया है कि पूरी तरह निषिद्ध जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि मालवाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। निर्देश में कहा गया है कि सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन सेवाएं और अन्य जिलों से आने-जाने वालों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कुल नियंत्रण वाले जिलों में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि माल की आवाजाही जारी रहेगी। अन्य जिलों में सभी सार्वजनिक परिवहन अधिकारियों को कोविड-उपयुक्त प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एसओपी में कहा गया है कि सभी अंतर-जिला यात्री परिवहन सेवाएं और अन्य जिलों से आने-जाने वालों की आवाजाही निलंबित रहेगी। एसओपी के अनुसार राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को कोविड-19 के परीक्षण से गुजरना होगा, भले ही उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया हो। इसके अलावा, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण आभासी विकल्प प्रदान करना जारी रखने का निर्देश दिया है और किसी भी शारीरिक कक्षाओं की अनुमति नहीं दी गई।