नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'मोदी उपनाम' वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि दूसरों को गाली देना और उन्हें बदनाम करना कांग्रेस नेता की फितरत है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने मोदी उपनाम वाले अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर 'गैरजिम्मेदाराना अहंकारÓ दिखाया। प्रसाद ने कहा कि अगर वह इस तरह का व्यवहार करते हैं और लोगों एवं संस्थानों को बदनाम करते हैं तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं।उन्होंने कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि गांधी की सजा कठोर है तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि पूर्व सांसद ने इतना कठोर अपराध क्यों किया। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि के 10 मामले हैं। प्रसाद ने कहा कि आज का निर्णय विधि सम्मत है, उचित है और स्वायत योग्य है। इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही देशभर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं और निचली अदालत का उन्हें दोषी ठहराने का आदेश 'न्यायसंगत, उचित और वैध' है। अदालत ने कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है।
दूसरों को गाली देना, उन्हें बदनाम करना राहुल गांधी की फितरत : भाजपा