गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत ने आज रायजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को जमानत दे दी। उन्हें चबुआ थाने में दर्ज एक मामले में जमानत मिल गई थी। चबुआ पुलिस विभाग ने गोगोई के खिलाफ 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के लिए शिकायत दर्ज की थी। एंटी-सीएए आंदोलन कार्यकर्ता पर एक ऑन-ड्यूटी पुलिस कर्मियों पर पथराव करने का आरोप लगाया गया था। बाद में इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने की थी। अखिल गोगोई के साथ विशेष अदालत ने जगजीत गोहाई और भूपेन गोगोई को भी इसी मामले से बरी कर दिया। यह दूसरी बार है जब अखिल गोगोई को चबुआ थाने में दर्ज मामले में जमानत मिली है। उससे पहले इसी थाने में दर्ज एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी है। अखिल गोगोई वर्तमान में जेल में है और उन पर कड़े यूएपीए कानून के तहत मुकदमा चलाया गया है। 2 मई 2021 को किसान नेता और आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने जेल में रहते हुए विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने विशेष व्यवस्था के तहत शिवसागर निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य (एमएलए) के रूप में शपथ ली।
रायजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को मिली जमानत
