डिमापुरः नगालैंड सरकार द्वारा 9 मार्च को महिलाओं के लिए 33' सीटों के आरक्षण के साथ राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को अधिसूचित करने की पृष्ठभूमि में तीन शहरी संगठनों ने नगालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का आह्वान किया। इन संगठनों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार अधिनियम में संशोधन नहीं करती है, तब तक वे 16 मई को होने वाले नागरिक निकाय चुनावों में भाग नहीं लेंगे।
यूएलबी चुनाव कराने से पहले नगालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 में संशोधन की मांग
