असम सरकार ने 21 जून, 2021 को चल रहे कोविद 19 महामारी को देखते हुए एक नया एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल) जारी किया है। जारी किया गया ताजा एसओपी 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगा। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा जारी नया एसओपी 22 जून, 2021 से लागू किया जाएगा। नए मानक संचालन प्रोटोकॉल के कुछ प्रमुख बिंदु हैं -
◾कामरूप मेट्रो में रोजाना दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
◾पिछले 10 दिनों में कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या कम होने के कारण आठ जिलों में कर्फ्यू समय में ढील दी गई है। जिले हैं-
1.दक्षिण सलमारा , 2. माजुली, 3. बोंगाईगांव, 4. चिरांग, 5. उदलगुरी, 6. पश्चिम कार्बी आंगलोंग ,7. दीमा हसाओ और 8.चराइदेव
◾इन जिलों में लगेगी सख्त पाबंदी-
1. नागांव, 2. डिब्रूगढ़, 3. कछार, 4. तिनसुकिया और 5. सोनितपुर
उपरोक्त पांच जिलों में लगातार कोविद 19 मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही हैं। इन पांच जिलों में रोजाना दोपहर एक बजे से सुबह पांच बजे तक आवाजाही पर सख्त पाबंदी रहेगी।
◾शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक परिवहन -
1. अंतर-जिला परिवहन सेवाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी।
2. सभी सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों को सलाह दी गई है कि वे कोविड-19 के उचित व्यवहार को लागू करें।
3. ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और टैक्सी एक चालक और दो यात्रियों के साथ सामाजिक व्यवहार बनाए रखेंगे।
4. वाहन चलाते समय या वाहन में मास्क पहनना अनिवार्य है।