राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। 18 जून के सुबह 5 बजे से राज्य में लागू होगी नई गाइडलाइंस। 22 जून तक प्रभावी रहेंगी यह नई गाइडलाइंस। नई गाइडलांइस के तहत 2 बजे से लागू होगा कर्फ्यू। 22 जून तक अंतरजिला यातायात पूरी तरह बंद रहेगी। दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। कोविड परिस्थिती में सुधार होने वाले 8 जिलों में शाम 5 बजे से लागू होगा कर्फ्यू। माजुली, बंगाईगांव, चिरांग, पश्चिम कार्बीआंगलोंग, उदालगुड़ी, दक्षिन सालमाड़ा, दीमा हसाओ , चराईदेव में शाम 5 बजे से लागू होगा कर्फ्यू। इन सभी जिलों में शाम 4 बजे तक दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति।
राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
