गंगटोक : सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले से सिक्किम के नेपालियों को विदेशी मूल के लोगों के रूप में वर्णित करने वाली टिप्पणी को हटाने पर सहमत हो गया है। जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।
रिपोर्टों के अनुसार पीठ ने कहा कि हम फैसले से नेपाली की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्ति टिप्पणी को हटा देंगे। पीठ ने कहा कि भूटिया लेपचाओं और नेपाली की तरह सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों को हटा देंगे।