अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिनियम के तहत बिक्री कर उपायुक्त द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए पारित दो आदेशों को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को बिक्री कर विभाग को अभिनेत्री की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी। शर्मा ने अदालत से बिक्री कर विभाग द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मूल्यांकन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए चार याचिकाएं दायर की हैं।