गुवाहाटी : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने कर्मचारियों और हितधारकों को जागरूक करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को  प्राधिकरण के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय, गुवाहाटी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, विषय पर एक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सनमुख जुगानी, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा कि यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सालाना जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कार्यस्थल पर सभी कर्मचारी जागरुक हों। इसके जितने भी नियम और प्रावधान हैं, उससे सभी अवगत रहें। महिलाओं का उचित सम्मान हो, कुशल व्यवहार हो और अगर कुछ गलत होता है तो इसके प्रावधान को जानें और आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसे किसी भी व्यवहार के प्रति अति संवेदनशील है और कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहन-शीलता (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अतिथि तथा व्याख्याता बहरून सैकिया, वरिष्ठ सलाहकार अधिवक्ता, गौहाटी उच्च न्यायालय का स्वागत सनमुख जुगानी ने किया। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013 पर एक संपूर्ण व्याख्यान दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कानून की आवश्यकता, इसके प्रावधानों और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के साथ-साथ विधि संहिताओं और प्रबंधन के विभिन्न वर्गों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुरुषों कर्मियों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों ने कई प्रश्नों और समस्याओं पर समान रूप से चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन आनंद सिंह रावत, उप- महाप्रबंधक (मानव संसाधन) के संबोधन से हुआ जिसमे उन्होंने सभी प्रतिभागियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।