मालीगांव : ट्रेनों में खानपान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिजम कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को आहार सूची में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि क्षेत्रीय व्यंजनों/प्राथमिकताओं, मौसमी व्यंजनों, त्यौहारों के दौरान आवश्यकता, यात्रियों के विभिन्न समूहों की पसंद के अनुसार खाद्य पदार्थों जैसे मधुमेह भोजन, शिशु आहार, बाजरा आधारित स्थानीय उत्पादों आदि सहित स्वास्थ्य भोजन विकल्प। प्रीपेड ट्रेनों के लिए जिनमें कैटरिंग शुल्क यात्री किराए में शामिल हैं, आहार-सूची पहले से अधिसूचित टैरिफ के भीतर आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा, इन प्रीपेड ट्रेनों में एमआरपी पर भोजन के अलग-अलग व्यंजन और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की भी अनुमति होगी। भोजन के ऐसे अलग-अलग व्यंजनों की सूची और शुल्कदर आईआरसीटीसी द्वारा तय किए जाएंगे। अन्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए, मानक भोजन जैसे बजट श्रेणी के खाद्य वस्तुओं की सूची आईआरसीटीसी द्वारा निर्धारित शुल्कदर के भीतर तय की जायेगी। जनता भोजन की सूची और शुल्कदर अपरिवर्तित रहेगी। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में एमआरपी पर अलग-अलग व्यंजनों और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति होगी। इस तरह के अलग-अलग व्यंजनों की सूची और शुल्कदर आईआरसीटीसी द्वारा तय की जायेगी। सूची तय करते समय आईआरसीटीसी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भोजन और सेवा की गुणवत्ता और मानकों में उन्नयन को बनाए रखा जाए और यात्री शिकायतों से बचने के लिए मात्रा और गुणवत्ता में कटौती, स्तरहीन ब्रांडों के उपयोग आदि जैसे बार-बार और अनुचित बदलाव नहीं होने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएं। सूची शुल्कदर के अनुरूप और इसे पेश करने से पहले यात्रियों की जानकारी के लिए पूर्व-अधिसूचित करनी होगी। उपरोक्त जानकारी पूसी रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे की ओर से यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है।
आईआरसीटीसी को ट्रेनों की आहार सूची में जरूरी बदलाव करने की छूट
