गुवाहाटी समेत पूरे राज्य में कोरोना भयावह रुप ले रही है, जिसको देखते हुए असम में रात्रिकालीन कर्फ्यूू के समय में राज्य सरकार की ओर से संशोधित किया गया है। राज्य में सरकार की ओर से लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू  की नई समय-सारणी आज से लागू होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रोजाना शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। राज्य सरकार की ओर से जारी संशोधित एसओपी में कहा गया कि दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान दोपहर 2 बजे से बंद कर दिए जाएंगे जो पहले शाम 6 बजे से बंद होते थे। कोई भी व्यक्ति  शाम 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। दोपहर 2 बजे से व्यवसायिक प्रतिष्ठान के साथ शापिंग मॉल वगैरह भी बंद हो जाएंगे,वहीं काम काज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को 2 बजे से पहले घर लौट आना होगा। मुख्य सचिव जिष्णु बरुवा की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी दुकानें एवं बाजार  आपराह्न दो बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि दवा दुकानों, अस्पतालों, पशु चिकित्सालयों के अलावा आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। हालांकि ऐसी स्थिति में वैध परिचय पत्र दिखाना होगा।  विवाह वगैरह के मौके पर 20 से ज्यादा लोगों की भीड़ इक्ट्ठा नहीं  हो सकती। रिशेप्शन पार्टी नहीं की जा सकती।। रेस्तरां और ढाबे में आपराह्न 2 बजे तक बैठकर खाया जा सकता है, वहीं आपातकालीन सेवा में नियुक्त लोगों के लिए पहले की तरह नियम लागू रहेगा। जानकारी के मुताबिक अब से  पुलिस प्रशासन नियमों के पालन के प्रति सख्त होगी। भारतीय दंड विधि के कानून 144 धारा के तहत कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन करनेवाले वाले दंडित किए जाएंगे। हालांकि, यहां कुछ छूट हैंः-सरकारी और निजी दोनों आपातकालीन सेवाओं में शामिल  व्यक्ति अपना वैध पहचान पत्र  दिखाकर  अपने कार्यों के अंजाम देने के लिए आवाजाही  कर सकते है। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए छूट जारी रहेगी। हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/आईएसबीटी से आने वाले- जाने वाले व्यक्ति की ओर से वैध टिकट दिखाने  पर यात्रा करने की अनुमति होगी।  विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारी वैध परिचय पत्र दिखाकर आवाजाही कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा। अंतर-राज्यीय आवाजाही/आवश्यक परिवहन/आवश्यक सामानों के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम, दूरसंचार, इंटरनेट  सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं,और आईटी सेवाएं ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी में छूट प्रदान की गई है।