सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों में प्रचार करने की अवधि को घटा दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनावी प्रचार के समय को शाम 7 बजे तक सीमित कर दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं होगा। इसी तरह मतदान के पूर्व प्रचार का शोर थमने की अवधि भी 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। यानी अब मतदान के तीन दिन पहले प्रचार थम जाएगा। बंगाल में भी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें यह निर्णय लिए गए। नए नियम बंगाल विधानसभा चुनाव के शनिवार के बाद बचने वाले मतदान के तीन चरणों में लागू होंगे। चुनाव आयोग ने बैठक में साफ कहा कि प्रत्याशियों और दलों को कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करना होगा। यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपराधिक केस भी दर्ज कराया जा सकता है। आयोग ने निर्देश दिया कि किसी भी सभा या रैली आदि में भाग लेने वाले सभी लोगों को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। इसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। चुनाव खर्च तय सीमा में ही होना चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि प्रचार के दौरान सभी दलों के स्टार प्रचारक, नेता, प्रत्याशी खुद व उनके समर्थक मास्क पहनेंगे और जनता के लिए उदाहरण पेश करेंगे। उन्हें सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा और सुरक्षित दूरी का भी पालन करना होगा। जरूरत होने पर भीड़ नियंत्रण के उपाय भी करना होंगे।
बंगाल विस चुनाव : प्रचार की अवधि घटी नए और सख्त नियम लागू होंगे आज से
