सिक्किम सरकार ने एक आदेश में कहा कि सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त और निजी सहित सिक्किम में सभी शैक्षणिक संस्थान आगामी 20 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस संबंध में सिक्किम के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्याय ने रविवार को एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों सहित सभी श्रेणियों के सभी अधिकारी और कर्मचारी, जिनकी आयु 45 वर्ष और उससे अधिक है, अनिवार्य रूप से कोविड -19 टीका अनिवार्य किया गया है।