अगरतला : त्रिपुरा में एक 27 वर्षीय व्यक्ति को राज्य की एक विशेष अदालत ने दो साल की बच्ची के साथ 2020 में रेप करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। फरवरी 2020 में दक्षिण त्रिपुरा जिले के मुहुरीपुर गांव में दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी जॉयदीप मंडल को दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई थी। संतिर बाजार के आरके गंज गांव के रहने वाले मंडल को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।