नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि यदि आवासीय परिसरों को निजी इस्तेमाल के लिए निजी व्यक्तियों को किराए पर दिया गया है, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि किराएदारों द्वारा दिए गए घर के किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लगेगा। सरकार ने एक ट्वीट में कहा कि जीएसटी तभी लगाया जाएगा, जब आवासीय परिसर किसी व्यावसायिक इकाई को किराए पर दिया जाएगा। ट्वीट में कहा गया कि जब इसे निजी उपयोग के लिए निजी व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यदि किसी फर्म का मालिक या साझेदार व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए पर रहता है, तो भी कोई जीएसटी नहीं देना होगा। केपीएमजी इंडिया के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) अभिषेक जैन ने कहा कि इस स्पष्टीकरण से जीएसटी पंजीकृृत प्रोपराइटरों या जीएसटी पंजीकृृत फर्मों में साझेदारों को राहत मिली है।
आवासीय परिसरों के निजी इस्तेमाल पर किराया जीएसटी से मुक्त : सरकार
