कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिखित तौर पर जारी निर्देश के अनुसार नलबाड़ी जिला उपायुक्त पूर्वी कुंवर ने तत्कालिक रूप से धारा 144 लगाकर कोविड-19 के प्रभाव से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत आज से ही कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने का निर्देश दिया। सावधानी के तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, खांसना कानूनन अपराध माना जाएगा। वहीं दूरी बनाकर चलने के चुनाव प्रचार को देखते हुए प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। आज जारी कर निर्देश दिया गया है कि गृह मंत्रालय के सूचना ना आने तक किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी। इसे लेकर धारा 144 फौजदारी केस के तहत लागू किया गया है।
कोरोना को लेकर धारा 144 लागू
