गुवाहाटी : कामरूप (एम) के उपायुक्त और अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पल्लव गोपाल झा ने सोमवार को सभी निजी अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, सिनेप्लेक्स आदि को बिना किसी असफलता के 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करने और अद्यतन सुरक्षा प्रमाणपत्र जमा करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया, उपरोक्त के मद्देनजर, मैं श्री पल्लव गोपाल झा, आईएएस, उपायुक्त और अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कामरूप (एम) सभी निजी अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, बार, रेस्तरां, सिनेप्लेक्स आदि सभी को निर्देशित करता हूं कि वे आवश्यक सुरक्षा उपायों और संबंधित विभागों से अद्यतन सुरक्षा प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी असफलता के 30 दिनों के भीतर जमा करें। उपायुक्त ने आगे कहा कि अद्यतन सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर दोषी प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित/रद्द किया जाएगा। यह निर्देश तब आया जब डीसी कामरूप (एम) ने देखा कि गुवाहाटी शहर में निजी अस्पताल, शॉपिंग मॉल, पब, बार, रेस्तरां, सिनेप्लेक्स, जहां जनता की एक बड़ी भीड़ है, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा जैसी बुनियादी न्यूनतम सुरक्षा आवश्यकताओं और किसी भी घटना से निपटने के लिए अन्य आपातकालीन प्रावधान को बनाए नहीं रखते हैं। इन बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है। डीसी ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठानों के मालिक भी प्रतिष्ठानों के सुरक्षा पहलू को कम से कम महत्व देते हैं जो रोगियों, परिचारकों, मेहमानों और आगंतुकों को असुरक्षित स्थिति में बनाता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान खाद्य सुरक्षा मानदंडों को बनाए नहीं रखते हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं।
गुवाहाटी के सभी निजी अस्पताल, मॉल व रेस्टोरेंट 30 दिनों के भीतर जमा करें सुरक्षा प्रमाणपत्र : डीसी
