इंफाल : सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र और मणिपुर सरकारों से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया। असम में एक इकाई के साथ कोलकाता स्थित संगठन अमरा बंगाली ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर मणिपुर में आईएलपी को रद्द करने की मांग की थी।