गुवाहाटी : गौहाटी हाईकोर्ट ने असम लोकसेवा आयोग को न्यायालय की अनुमति के बिना परीक्षा आयोजित न करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय है कि गत 24 नवंबर में आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि जनवरी महीने में आयोजित होनेवाली एपीएससी की मेंस परीक्षा में भाषा के योग्यता निरुपक प्रश्नपत्र लागू नहीं होगा। कैबिनेट के उक्त फैसले को चैलेंज करके अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बुधवार को उक्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए गौहाटी हाईकोर्ट के खंड न्यायपीठ ने लोकसेवा आयोग को न्यायालय की अनुमति के बिना परीक्षा की तिथि घोषित न करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि गत 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जनवरी महीने में आयोजित होनेवाली एपीएससी के मेनस परीक्षा में भाषा के योग्यता नरूपक प्रश्नपत्र लागू नहीं करने का निर्देश दिया था। परंतु बुधवार को उक्त निर्देश के विपरीत हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग को न्यायालय की अनुमति के बिना परीक्षा की तिथि घोषित न करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होगी एपीएससी की संयुक्त प्रतियोगितामूलक परीक्षा