पूर्वांचल प्रहरी क्राइम रिपोर्टर

गुवाहाटीः ठंड का मौसम व नव वर्ष के आगमन के तुरंत बाद राज्यभर के साथ-साथ नगर में भी पिकनिक का खुमार चढ़ जाता है। इस दौरान नगर के कई लोग अपने यार-दोस्तों के साथ आस-पास के इलाकों में पिकनिक का आनंद लेने पहुंच जाते है। परंतु इस वर्ष पिकनिक को लेकर कामरुप महानगर जिला परिवहन विभाग (डीटीओ) सख्ती बरतने को तैयार हैं। पिकनिक को लेकर डीटीओ ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें डीटीओ ने पिकनिक आयोजक के प्रबंधन को उल्लेख करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने को लेकर पाबंदी जताई। इसी के साथ तेज रफ्तार से वाहन चलाने, उच्च स्वर में गाना बजाने तथा मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने पर सख्ती बरती है। उक्त बातों पर पिकनिक आयोजक पर ध्यन रखने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने बताया कि उक्त नियमों के उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना तथा लाइसेंस रद्द व कारावास भी हो सकता है।