मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी। रिजर्व बैंक की ओर से 25 नवंबर को इस बारे में आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग) निर्देशों-2016 के कुछ प्रावधानों तथा बैंकों के लिए दबाव वाली संपत्तियों की बिक्री से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2019 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण और निगरानी आकलन (आईएसई) किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि. और छह लोगों को कंपनी के वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर पूंजी बाजार से एक साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है और उनपर कुल 47.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन छह लोगों (कंपनी के निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य निवेश अधिकारी) पर छह महीने या एक साल की पाबंदी लगाई गई है। साथ ही 1.5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। छह व्यक्तियों में से, सेबी ने एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बोर्ड में भारतीय स्टेट बैंक के नामित कृष्णा चंद्र राउत को छह महीने के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक पर लगाया एक करोड़ का जुर्माना
