पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : मेघालय के एक निजी उच्च शिक्षण संस्थान यूएसटीएम के कुलाधिपति तथा मालिक डॉ. महबूबुल हक को आपदाओं से छुटकारा नहीं मिली है। ईआरडी फाउंडेशन के चेयरमैन महबूबुल हक को 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों को अंक बढ़ाने का वादा करने के आरोप में दो मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जो अब श्रीभूमि पुलिस की हिरासत में हैं। निचली अदालत ने पहले मामले में महबूबुल हक की जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद दूसरे मामले में आरोपी कुलाधिपति को फिर से 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर देने के महबूबुल हक ने जमानत के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपील की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पार्थिवज्योति सैैकिया की पीठ ने शुक्रवार को दोनों मामलों में श्रीभूमि पुलिस द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने सोमवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाने की तारीख तय की। इसका मतलब यह है कि महबूबुल हक तब तक पुलिस हिरासत में रहेंगे जब तक गौहाटी उच्च न्यायालय उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं सुना देता।
महबूबुल हक की जमानत याचिका खारिज, एचसी में अपील
