पूर्वांचल प्रहरी संवाददाता गुवाहाटी : रॉशन कार्ड रहने से ही अरुणोदय योजना का लाभ उठा सकेंगे। अरुणोदय योजना की वित्तीय राहत का लाभ उठाने के लिए वैध रॉशन कार्ड रहने वाले व्यक्तियों या परिवारों को अब से ग्राम प्रधान, मौजादार अथवा किसी दूसरे प्राधिकरण से प्राप्त आय के प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं हैं।  राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक सत्तारूढ़ सरकार ने अरुणोदय योजना के लाभार्थियों की संख्या 27 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तदनुसार राशन कार्ड वाले प्रत्येक परिवार को अरुणोदय योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र घोषित किया गया है। हालांकि, कुछ जिलों में अरुणोदय योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के लिए वार्षिक आय प्रमाण पत्र की मांग कि जाने के आरोपों के बाद राज्य के वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि अरुणोदय 3.0 योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए वैध राशन कार्ड धारक अरुणोदई के लिए आवेदन कर सकते हैं। आय का प्रमाण प्राप्त करने और जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवेदकों से आग्रह किया जाता है कि वे आय प्रमाण पत्र के संबंध में किसी भ्रामक जानकारी या किसी व्यकित या समूह की दुर्भावनापूर्ण मंशा का शिकार न बनें और सतर्क रहें। जिला आयुक्तों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में जनता को गुमराह करने वाले व्यक्तयों या समूहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और शिकायतों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अरुणोदय 3.0 योजना का मुख्य उद्देश्य असम के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 1,250 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। असम सरकार इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।