पूर्वांचल प्रहरी कार्यालय संवाददाता
गुवाहाटीःगुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) ने शहर में ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा में अनैतिक कार्य होने की शिकायत के बाद कड़ा तथा अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किया है। यह निर्देश तब आया है जब गुवाहाटी नगर निगम को कुछ स्पा और यूनिसेक्स पार्लरों में कई तरह के कदाचार होने की शिकायतें आम नागरिकों से मिलीं थी। जीएमसी के निर्देशानुसार वह गुवाहाटी नगर निगम अधिनियम के मौलिक सिद्धांत के तहत कुछ अनिवार्य नीति दिशा-निर्देशों के अधीन ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा को व्यापार लाइसेंस जारी करेगा। जीएमसी के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्पा और मसाज सेंटरों में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों की मालिश के लिए पुरुष मालिशकर्ता और महिलाओं की मालिश के लिए महिला मालिशकर्ता का प्रावधान होगा। स्पा और मसाज केन्द्रों को नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। जीएमसी ने अपने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि पार्लर,स्पा,सैलून के परिसर के भीतर कोई विशिष्ट कमरा या गुप्त कक्ष नहीं होना चाहिए जिसमें लोग कोई गलत काम कर सकें, मुख्य द्वार पारदर्शी होने चाहिए ताकि आसपास के आतेजाते लोगों की नजर पड़े, स्पा,यूनिसेक्स और पार्लरों के संबंध में योग्य थेरेपिस्ट होने चाहिए। इस्टीम बाथ का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में विपरीत लिंग किसी भी तरह से उस दौरान उनके ग्राहक के रूप में आए लोगों को किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। उक्त प्रतिष्ठानों में आने वाले व्यक्तियों का पता और फोन नंबर रखना अनिवार्य होना चाहिए ताकि किसी के खिलाफ शिकायत मिलने पर उसकी सही और गलत की जांच पड़ताल करना आसान हो। निगम ने कहा कि जीएमसी द्वारा उठाए गए कदमों को मानना अनिवार्य है अन्यथा इन व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।