एजलः भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक विशेष अदालत ने सत्ता के दुरुपयोग और आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामलों में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा को बरी कर दिया है। ‘पीपुल राइट टू इनफोरमेशन एंड डेवल्पमेंट इम्पलीमेंटिंग सोसाइटी ऑफ मिजोरम’(प्रिज्म) और ‘मिजोरम उपा पाउल’ ने 2009 में जोरमथंगा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनके खिलाफ 2007 में शिरफिर के आई पुक इलाके में अपनी कृषि भूमि के लिए कृषि विभाग से लोहे की छड़ें और बकरों से बचाव के लिए तार के बने जाल खरीदने के लिए लोकसेवक के तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने सत्ता के दुरुपयोग व अवैध संपत्ति के मामलों में मिजोरम के मुख्यमंत्री को किया बरी
