पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के जरिए देश में एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव के विभिन्न चरणों में  मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे के शुष्क दिवस की घोषणा की है। तदनुसार 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव होने वाले दरंग-उदलगुड़ी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में 24 अप्रैल शाम 5 बजे से 26 अप्रैल शाम 5 बजे तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जिस निर्वाचन क्षेत्र में पुन: चुनाव की आवश्यकता होगी, वहां भी मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले शुष्क दिवस लागू होंगे। वहीं दूसरी ओर 4 जून को मतगणना पूरी होने तक ड्राई डे जारी रहेगा। शुष्क दिवस के दौरान किसी भी व्यक्ति या समूह को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के होटलों में नशीली दवाओं का भंडारण करने, शराब बेचने, नशीली दवाएं वितरित करने या ऐसी वस्तुओं का उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी। सभी शुल्क भुगतान करने वाले गोदाम, भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दुकानें या बार या क्लब, होटल, स्टार होटल, देशी शराब की दुकानें या अन्य प्रतिष्ठान शुष्क दिवस के दौरान शराब बेचने या परोसने से प्रतिबंधित रहेंगे।

इसके अलावा इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का भंडारण करना भी प्रतिबंधित है। उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के नशीले पदार्थों के भंडारण के मामले में जिला आयुक्त द्वारा व्यापक छापेमारी कराई जायेगी और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और सफल चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।