डिजिटल डेस्क: दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से हुए घोटाले के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की ओखला सीट से आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को ईडी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें कि ईडी की नोटिस पर अमानतुल्लाह खान के पेश ना होने पर निचली अदालत समन जारी कर चुकी है। इसके साथ ही ईडी ने सेशन कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग की थी। वहीं हाईकोर्ट भी अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार जारी किये गए समन की खान द्वारा अवहेलना किए जाने को गलत बताते हुए 11 मार्च को खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।