पूर्वांचल प्रहरी डेस्क संवाददाता गुवाहाटी : जोनमोनी राभा की संदिग्ध मौत के संबंध में पीड़िता की मां सुमित्रा राभा द्वारा जखलाबांधा थाने में दर्ज मामले की वापसी के लिए दायर याचिका गुरुवार को कलियाबर न्यायिक अदालत ने स्वीकार कर ली। जोनमोनी राभा की मां ने याचिका में उल्लेख किया कि जखलाबांधा थाने में दर्ज मामले को अदालत में आगे नहीं चलाया जा सकता। इस उद्देश्य से कलियाबर न्यायिक अदालत में उपस्थित हुई जोनमोनी राभा की मां सुमित्रा रावा के साथ कोर्ट परिसर में सीबीआई की टीम को भी देखा गया। जोनमोनी राभा की मां द्वारा जखलाबांधा थाने में दर्ज मामला संख्या 87/23 की वापसी के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कलियाबर महकमा न्यायिक अदालत ने मुहर लगा दी, वहीं दूसरी ओर अदालत ने दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दायर मामला संख्या 84/23 को वापस लेने की मांग करते हुए जखलाबंधा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस अधिकारी पवन कलिता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। विशेष सूत्रों के अनुसार अदालत ने फैसला सुनाया कि गृह विभाग की अनुमति के बिना मामले को खारिज नहीं किया जा सकता।
जोनमोनी राभा की मां ने याचिका ली वापस