सिलचर : असम के कछार जिले में प्रशासन ने आम चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़कने और शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर मंगलवार को निषेधाज्ञा लगा दी। एक सरकारी बयान के अनुसार जिलाधिकारी रोहन कुमार झा द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश अगले निर्णय तक प्रभावी रहेगी। बयान में कहा गया है कि चुनाव के दौरान शांति, लोक व्यवस्था एवं जन सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। कछार जिले में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। कछार जिला सिलचर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

निषेधाज्ञा के अनुसार किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने साथ लाठी, भाला, दाव अथवा अपराध में हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य चीजें लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। निषेधाज्ञा के मुताबिक इसके अलावा, बंदूक, खिलौने वाली पिस्तौल, रिवॉल्वर और कोई भी विस्फोटक या पटाखे तथा आवाज एवं रासायनिक प्रभाव पैदा करने वाली सामग्री ले जाने या इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होगी।  इससे पहले 27 मार्च को कछार जिला प्रशासन ने उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले निषेधाज्ञा लगा दी थी।