डिजिटल डेस्क : कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 3500 करोड़ के डिमांड नोटिस लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आयकर विभाग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थें। वहीं, कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 24 जुलाई के लिए तय की है।
इस बीच सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, ''लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3500 करोड़ रुपये की रिकवरी के मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान आयकर विभाग के तरफ से इस मामले की सुनवाई को जून तक टालने की मांग रखी गई। अपना पक्ष रखते हुए सोलिस्टर जनरल ने कहा कि, ‘हम नहीं चाहते, चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के लिए हम मुसीबत खड़ी करें।''
आयकर विभाग ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस को कई नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उससे कुल मिलाकर 3,500 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स मांगा गया है। इसमें जुर्माना और ब्याज आदि भी शामिल हैं।