नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चार जिलों तिनसुकिया,डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में अफस्पा(सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। दो दिन के अंदर अफस्पाकी समय सीमा बढ़ाने वाला असम तीसरा राज्य है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और नगालैंड के 8 जिलों में अफस्पा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है। असम पुलिस की और से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन चार जिलों में उग्रवादी संगठन के सक्रिय होने को छोड़कर, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के गृह एवं राजनीतिक विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपा। इस पर विचार करने के बाद 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अशांत क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर अधिनियम को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया। अधिनियम को आखिरी बार 1 अक्तूबर 2023 को बढ़ाया गया था, यह समय 31 मार्च को खत्म होने वाला है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की और से जारी अधिसूचना में कहा गया सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद प्रदेश में चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिले के अलावा नामसाई जिले के महादेवपुर और चौखम पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले इलाकों में 1 अप्रैल 2024 से अफस्पा की अवधि को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने नगालैंड को लेकर एक अन्य अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद नगालैंड के आठ जिलों- नीयूलैंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोक्लाक, फेक और पेरेन - में छह और महीने के लिए अफस्पाको बढ़ाने का निर्णय लिया है।