डिजिटल डेस्क : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की याचिका का निस्तारण कर दिया है । कांग्रेस ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए जारी आयकर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी । न्यायालय ने आईटीएटी के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है। 

कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई की थी । बता दे की आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को ये रकम जुर्माना के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी । इसके खिलाफ आयकर अपीलीय प्राधिकरण पर अपील खारिज होने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट पर याचिका दाखिल किया था ।