कोलकाता : पश्चिम बंगाल सीआईडी ने संदेशखालि केस के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की हिरासत अंतत: बुधवार शाम को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। सीआईडी ने यह कदम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा उसे केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के लिए लगातार दो दिन दिए निर्देश के बाद उठाया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने और मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के उसके मंगलवार के आदेश को 'तुरंत लागू' करे। सीबीआई अधिकारियों की टीम अपराह्न चार बजे से पहले ही भवानी भवन पहुंच गई। लेकिन सीआईडी ने शाहजहां को केंद्रीय एजेंसी के हवाले शाम छह बजकर 48 मिनट पर किया, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपराह्न चार बजकर 15 मिनट की समय सीमा तय की थी। सीआईडी शेख को सीबीआई के हवाले करने से पहले चिकित्सा जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले गई। सीबीआई अधिकारियों द्वारा शाहजहां को ईएसआई अस्पताल और उसके बाद शहर में एजेंसी के कार्यालय निजाम प्लेस ले जाए जाने की संभावना है।
ईडी अधिकारियों की एक टीम पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर पांच जनवरी को छापा मारने गई थी और भीड़ ने उसपर हमला कर दिया था। शाहजहां शेख लगभग दो महीने तक गिरफ्तारी से बचा हुआ था, उसे पिछले हफ्ते ही बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शेख और उसके समर्थकों पर संदेशखालि में टीएमसी पार्टी दफ्तर पर महिलाओं से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। इससे पहले दिन में, ईडी ने राज्य सरकार के खिलाफ न्यायमूर्ति हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक अवमानना याचिका दायर की। इसमें दावा किया गया कि उसने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली पीठ के मंगलवार के आदेशों को लागू नहीं किया।
अदालत ने रेखांकित किया कि राज्य ने दलील दी है कि उसने मंगलवार के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है, लेकिन जबतक शीर्ष अदालत आदेश पारित नहीं करती तब तक उसके आदेशों के कार्यान्वयन पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दावा किया कि राज्य सरकार शेख की हिरासत सीबीआई को देने में देरी करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी को अधिकतम 15 दिनों तक हिरासत में रख सकते हैं और पहले ही करीब एक सप्ताह से शेख राज्य पुलिस की हिरासत में है। उत्तर 24 परगना में स्थित संदेशखालि से करीब 30 किलोमीटर दूर मीनाखान से शहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और स्थानीय अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।