डिजिटल डेस्क : भारतीय दंड संहिता की जगह लेने जा रही है भारतीय न्याय संहिता । हिट एंड रन दुर्घटनाओं के लिए जारी किए गए नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद भारत के कोई जगहों पर हलचल मची हुई हैं । विशेष कर ट्रक चालक, कैब चालक, वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों ने रोड जाम कर विरोध किया है । 

बता दे की इस कानून में धारा 104 के तहत, गाड़ी से टक्कर लगने के कारण किसी की मौत हो जाने पर अगर ड्राइवर पुलिस को बिना बताए वहां से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक का जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। 

बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे है। ड्राइवर्स का कहना हैं कि, हादसे के कारण किसी की भी जान जाती है तो उसमे हमेशा ड्राइवर्स की गलती नही होती । इतना अधिक जुर्माना देना उनके लिए नामुमकिन है । 

ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष हैप्पी सिद्धू ने नए कानून को 'काला कानून' करार दिया है, जो पंजाब में ट्रक चालकों को बर्बाद कर देगा। 

इसके अलावा, पटना में टायर जलाके, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया है । नवी मुंबई में ट्रक चालकों के एक समूह ने एक पुलिसकर्मी पर किया हमला । मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 

ठाणे में प्रदर्शनकारियों ने मुंबई-अहमदाबाद राजमार्ग को अवरुद्ध कर पुलिस पर भी पत्थर से किया हमला। हादसे में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। 

दूसरी तरफ, मध्य प्रदेश के धार में निजी बस और ट्रक चालकों ने पीतमपुर राजमार्ग को जाम कर दिया है। भोपाल और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है ।