पटना : बिहार के प्रवासी मजदूरों के हित में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश-विदेश में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मौत पर बिहार सरकार अब उनके निकटतम परिजन को दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली थी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से यह राशि 21 दिनों के भीतर खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार अधिसूचना जारी होते ही अब किसी भी प्रवासी मजदूर की मौत के बाद आश्रितों को सहायता राशि के रूप में दो लाख मिलेगा। बिहार से बाहर किसी भी राज्य में या विदेश में काम करने गए लोगों की किसी दुर्घटना में मौत होती है तो उनके परिजनों को अपने जिले में आवेदन करना होगा।
यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकेगी। सहायता अनुदान की यह राशि 21 दिनों के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। दुर्घटना में मौत होने पर दो लाख, स्थायी अपंगता पर एक लाख और आंशिक अपंगता पर 50 हजार रुपये मिलेंगे। विभाग के मुताबिक रेल एवं सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्श घात, सर्पदंश, अग्निजलन, पेड़ या भवन गिरने, जंगली जानवरों का आक्रमण, आतंकवादी या आपराधिक आक्रमण आदि घटनाओं में राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी। बता दें कि लाखों की संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों और विदेश में काम करते हैं। इनमें अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हादसों में मौत होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है।