गुवाहाटीः भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई) खुले बाजार बिक्री योजना के माध्यम से खाद्यान्नों के बढ़ते बाजार मूल्यों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। एफसीआई ने खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आज की तिथि तक पूर्वोत्तर राज्यों में 4.84 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की नीलामी की है और यह योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। ओएमएसएस योजना के तहत बिक्री के लिए गेहूं और चावल का न्यूनतम आरक्षित मूल्य क्रमशः 2150 रुपए प्रति मीट्रिक टन और 2900 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा के कारण सड़क मार्ग बाधित होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम ने रेल के माध्यम से स्टॉक लाकर और विभिन्न सड़क मार्गों की तलाश करके गोदामों में उपलब्ध भंडारण स्थान का इष्टतम उपयोग किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्रमशः 5.61 लाख मीट्रिक टन चावल और 95,000 मीट्रिक टन गेहूं का खाद्यान्न स्टॉक रखा जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

अंतिम लाभार्थियों तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल और सड़क परिचालन परिवहन के माध्यम से खाद्यान्न स्टॉक की भरपाई की जा रही है।